शिवसेना सांसद संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (लीड-1)

IANS
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शिवसेना सांसद संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (लीड-1) मुंबई, 8 अगस्त (आईएएनएस)। कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत को आठ दिन बाद सोमवार को यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने 22 अगस्त तक यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने राउत को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला तब दिया, जब ईडी ने सूचित किया कि उसे 1,034 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच के लिए राउत की अतिरिक्त हिरासत की जरूरत नहीं है।

ईडी ने 31 जुलाई को भांडुप में राउत के आवास पर छापा मारा था, उन्हें हिरासत में लिया था और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन द्वारा गोरेगांव के पात्रा चॉल के पुनर्विकास परियोजना से उत्पन्न कथित धन-शोधन मामले के संबंध में 1 अगस्त की तड़के गिरफ्तार किया था।

ईडी ने 6 अगस्त को उसी मामले में सांसद की पत्नी वर्षा राउत से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। उसने इससे पहले उनके करीबी सहयोगी, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था।

61 वर्षीय संजय राउत को पहले चार दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया था, जिसे और तीन दिनों के लिए यानी आठ अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। सोमवार को उन्हें दो सप्ताह की लंबी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

विशेष न्यायाधीश देशपांडे ने न्यायिक हिरासत का आदेश देते हुए सांसद के दिल की बीमारियों से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड का संज्ञान लिया और उन्हें डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं के साथ घर का खाना खाने की अनुमति दी।

ईडी ने अप्रैल में अपनी जांच के तहत वर्षा राउत और प्रवीण राउत और दो अन्य की करीब 11.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

इनमें पालघर, रायगढ़ में प्रवीण राउत के प्लॉट और मुंबई में संजय राउत की पत्नी का एक फ्लैट और एक अन्य सहयोगी स्वप्ना पाटकर के साथ संयुक्त रूप से रखी गई संपत्तियां शामिल थीं।

ईडी ने 1 जुलाई को संजय राउत से 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और फिर कम से कम दो मौकों पर फिर से तलब किया, लेकिन उन्होंने संसद के चल रहे मानसून सत्र का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए।

आईएएनएस

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