गोवा : कांग्रेस के 8 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर

Sabal Singh Bhati
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पणजी, 13 नवंबर । 14 सितंबर को भाजपा में शामिल हुए आठ विधायकों के खिलाफ दो व्यक्तिगत अयोग्यता याचिकाएं 11 नवंबर को गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर के समक्ष दायर की गई हैं।

तवाडकर ने रविवार को आईएएनएस से बात करते हुए पुष्टि की कि एआईसीसी के पूर्व सचिव गिरीश चोडानकर और डोमिनिक नोरोन्हा द्वारा दायर याचिकाएं उनके कार्यालय को प्राप्त हुई हैं। उन्होंने अयोग्यता याचिकाएं दायर की हैं।

डोमिनिक नोरोन्हा कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 14 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलीला लोबो, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, राजेश फलदेसाई, एलेक्सो सिकेरा और रुडोल्फ फर्नाडीस भाजपा में शामिल हो गए थे, जिससे 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कांग्रेस की ताकत 3 विधायकों तक रह गई।

कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि दिगंबर कामत और माइकल लोबो ने कांग्रेस विधायकों को विभाजित करने के लिए भाजपा के साथ मिल कर साजिश रची थी।

इससे पहले, कांग्रेस ने जुलाई में पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और माइकल लोबो के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के पास पार्टी विरोधी गतिविधियों और भाजपा में शामिल होने के लिए विधायकों को विभाजित करने की कोशिश के लिए अयोग्यता याचिका दायर की थी। याचिका अध्यक्ष के समक्ष लंबित है।

यह दावा करते हुए कि इन 8 विधायकों का शामिल होना अवैध है, चोडानकर ने उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 (2) पैरा 2 आर/डब्ल्यू पैरा 2 (1) (ए) की दसवीं अनुसूची के तहत गोवा राज्य विधानसभा के सदस्यों के रूप में अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया है।

याचिका में कहा गया है, लंबित सुनवाई और मामले के अंतिम निपटारे के लिए यह अध्यक्ष प्रतिवादी संख्या 1 से 8 विद्रोही विधायकों को विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य करने और/या किसी संवैधानिक पद या लाभ के पद को धारण करने से रोकते हैं।

गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर ने पहले कहा था कि पार्टी दस्तावेजों के माध्यम से जाने के बाद अयोग्यता याचिका दायर करेगी। कांग्रेस ने अभी तक अपने 8 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर नहीं की है।

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times