हाईकोर्ट ने यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर को दी जमानत

Sabal Singh Bhati

नई दिल्ली, 25 नवंबर ()। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को 466.51 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामला दर्ज किया था। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने राणा द्वारा दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 15 सह-आरोपियों को जमानत दी थी, जबकि कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। निचली अदालत में ईडी ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि अपराध की आय के सृजन में कपूर का हाथ था।

राणा ने तर्क दिया कि चूंकि चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखनी से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

राणा पर आरोप है कि 2017 से 2019 की अवधि के दौरान उसने जनता के धन की हेराफेरी की, इससे यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सीबीटी

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times