कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर लगाई रोक

Sabal Singh Bhati
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लखनऊ, 13 दिसम्बर ()। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सुल्तानपुर जिला अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति डी.के. सिंह ने केजरीवाल द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी तय की।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में कहा कि, सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने पहले ही मामले में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी थी, लेकिन सुल्तानपुर की निचली अदालत मामले में कार्यवाही कर रही थी।

याचिका में कहा गया है, जैसा कि एससी ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही निर्थक होगी और इस तरह, जब तक कि शीर्ष अदालत की कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती, तब तक मामले में मुकदमे को आगे बढ़ाने का कोई तर्क नहीं है।

2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल, कुमार विश्वास और अन्य के खिलाफ सुल्तानपुर में सड़कों को अवरुद्ध करने, सरकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने और अन्य मामलों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुल्तानपुर कोर्ट ने सभी आरोपियों को ट्रायल के लिए तलब किया था।

पीटी/सीबीटी

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times