अदालत ने रिश्वत मामले में पूर्व आयकर अधिकारी को 3 साल कैद की सजा सुनाई

Sabal Singh Bhati
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नई दिल्ली, 16 दिसंबर ()। महाराष्ट्र के पुणे में सीबीआई की एक अदालत ने रिश्वत मामले में एक पूर्व आयकर अधिकारी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अदालत ने शेखर खोमाने, तत्कालीन आयकर अधिकारी, वार्ड 12 (4), रेंज 12, पुणे को जेल की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सीबीआई ने 4 दिसंबर, 2018 को खोमाने के खिलाफ इस आरोप पर मामला दर्ज किया था कि उन्होंने एक व्यक्ति से उसके खिलाफ आयकर की कार्यवाही को निपटाने के लिए 1,00,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये की मांग और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा।

खोमाने के परिसरों में भी तलाशी ली गई।

जांच के बाद सीबीआई ने पुणे की अदालत में मामलों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष 12 मार्च, 2019 को आरोपपत्र दाखिल किया था।

ट्रायल कोर्ट ने अंतत: शेखर खोमाने को दोषी ठहराया।

एसजीके/एएनएम

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times