आदिवासी महिला की याचिका पर अनुच्छेद 15(2) के कार्यान्वयन की जांच करेगा हाईकोर्ट

Sabal Singh Bhati
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नई दिल्ली, 20 दिसम्बर ()। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरि को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया, जो अनुच्छेद 15 (2) के कार्यान्वयन और समाज में प्रचलित भेदभावपूर्ण प्रथाओं के मुद्दे की जांच करेगा। खासी जनजाति की एक महिला ने पारंपरिक पोशाक के कारण दिल्ली गोल्फ क्लब द्वारा उसे क्लब छोड़ने के फैसले को चुनौती दी।

12 दिसंबर को अदालत ने क्लब को नवीनतम संशोधित उपनियमों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय दिया था।

क्लब द्वारा प्रस्तुत उपनियमों का उल्लेख करते हुए महिला की वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि भेदभाव ने जड़ें जमा ली हैं।

पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 जनवरी को सूचीबद्ध किया।

क्लब के वकील ने 5 दिसंबर को कहा था कि महिला से माफी मांगी गई है। इसके जवाब में ग्रोवर ने दलील दी थी कि उनके द्वारा जमा किए गए हलफनामे में कहा गया है कि उन्होंने माफी नहीं मांगी है।

हालांकि 12 दिसंबर को क्लब के वकील ने कहा कि एक माफी पहले ही दी जा चुकी है।

ग्रोवर ने तर्क दिया कि यह माफी नहीं है और वे कह रहे हैं कि यह एक कर्मचारी की गलती है, लेकिन कर्मचारी ने उनके उपनियमों का पालन किया है और यह उसमें लिखा है।

सीबीटी

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times