आईडीबीआई बैंक के 2 अधिकारियों समेत 9 को सीबीआई अदालत ने अलग-अलग कारावास की सजा सुनाई

Sabal Singh Bhati

नई दिल्ली, 15 फरवरी ()। विशाखापत्तनम में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने ऋण धोखाधड़ी मामले में तत्कालीन एजीएम, आईडीबीआई बैंक के सहायक प्रबंधक, पांच निजी व्यक्तियों और दो निजी फर्मों समेत नौ आरोपियों को अलग-अलग कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक-सह-केंद्र प्रमुख सुरेंद्रनाथ दत्ती और द्विभाश्याम कार्तिक को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दत्ती पर 60 हजार रुपये और कार्तिक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआई ने आरोपों पर मामला दर्ज किया था कि दत्ती और कार्तिक ने कर्जदारों, पैनल वैल्यूअर्स और अन्य के साथ मिलीभगत कर फर्जी आयकर रिटर्न स्वीकार कर, प्रतिकूल सिबिल रिपोर्ट की अनदेखी कर, आईडीबीआई बैंक की निर्धारित प्रक्रियाओं और मानदंडों का उल्लंघन करके अपात्र कर्जदारों को ऋण स्वीकृत और वितरित किया था।

इससे आरोपियों ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को कुल 99.21 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया।

केसी/

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times