गोवा कांग्रेस ने 3 महीने बाद 8 दलबदलुओं के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की

Sabal Singh Bhati
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पणजी, 9 दिसंबर ()। कांग्रेस ने शुक्रवार को गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावडकर के समक्ष अपने आठ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की। इन विधायकों 14 सितंबर को भाजपा का दामन थाम लिया था।

पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, राजेश फलदेसाई, अलेक्सो सेक्वेरा और रुडोल्फ फर्नाडीस भाजपा में शामिल हो गए, जिससे 40 सदस्यीय सदन में कांग्रेस की ताकत घटकर तीन रह गई।

कांग्रेस विधायक और अधिवक्ता कार्लोस फरेरा ने शुक्रवार को कहा कि याचिका दायर करना पार्टी का कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने इसे उचित मामले के साथ दायर किया।

फरेरा ने याचिका दायर करने के बाद यहां संवाददाताओं से कहा, हमने पहले ही एक याचिका दायर करने का फैसला किया था, इसलिए इसे दायर किया है। याचिका तैयार थी, लेकिन हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सभी तथ्य सही हों, इसलिए समय लगा। हमने इसे आज दायर किया है।

उन्होंने कहा, अयोग्यता का पुख्ता आधार है। याचिका कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने दायर की है, जिस पर मैं एक वकील के रूप में बहस करूंगा।

फरेरा ने कहा, यह एक बहस का मामला है और हमें इसे जीतना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सुनवाई में देरी होने पर पार्टी उचित प्राधिकारी से निर्देश लेने के लिए संपर्क करेगी।

इससे पहले 11 नवंबर को कांग्रेस के पूर्व सचिव गिरीश चोडनकर और डोमिनिक नोरोन्हा ने अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत अयोग्यता याचिका दायर की थी। हालांकि, कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि मामले में नोटिस जारी नहीं किए गए।

कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कामत और माइकल लोबो ने कांग्रेस विधायकों को तोड़ने के लिए भाजपा के साथ सांठगांठ कर साजिश रची थी।

कांग्रेस ने कामत और लोबो पर आरोप लगाते हुए जुलाई में विधानसभा अध्यक्ष के साथ पार्टी विरोधी गतिविधियों और भाजपा में शामिल होने के लिए विधायकों को विभाजित करने की कोशिश के लिए उनके खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की। इस संबंध में कुछ दिन पहले प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए थे।

एसजीके/एएनएम

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times