कलकत्ता हाई कोर्ट का बंगाल सरकार को निर्देश, शिक्षक ट्रांसफर पर विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार करें

Sabal Singh Bhati
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कोलकाता, 20 जनवरी ()। पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के अपने घर के करीब संस्थानों के प्रबंधक स्थानांतरण की बढ़ती प्रवृत्ति से नाराज कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य के शिक्षा विभाग को राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर के संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु की एकल पीठ ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में राज्य शिक्षा विभाग का निर्देश अंतिम होगा।

उन्होंने कहा, नई गाइडलाइन बनेगी और सभी शिक्षकों को तबादला आदेश मानना होगा। अगर कोई शिक्षक तबादला आदेश मानने से इंकार करता है तो राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के पास उस शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा। न्यायमूर्ति बसु ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो संबंधित शिक्षकों को एक ऐसे स्कूल में स्थानांतरण स्वीकार करना होगा जो उनके घर से बहुत दूर है।

राज्य के शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि हाल के दिनों में यह प्रवृत्ति बढ़ी है कि स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक या तो अपने निवास के पास के किसी स्कूल का विकल्प चुनते हैं या कोलकाता और उसके आस-पास के जिलों के स्कूलों में जाते हैं। इससे अक्सर राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की कमी हो जाती है। अक्सर यह देखा गया है कि 100 छात्रों वाले स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक होता है। न्यायमूर्ति बसु के आदेश से इस समस्या का काफी हद तक समाधान निकलने की उम्मीद है।

केसी/एएनएम

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times