कर्नाटक : नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में इंस्टा फ्रेंड को उम्रकैद की सजा

Sabal Singh Bhati
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उडुपी (कर्नाटक), 9 फरवरी ()। कर्नाटक के उडुपी जिला अतिरिक्त और सत्र न्यायालय की पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने वाले युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। युवक ने लड़की से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती की थी।

इस घटना की शिकायत तीन साल पहले करकला ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र में की गई थी और फैसला 7 फरवरी को सुनाया गया।

आरोपी की पहचान बेलथांगडी तालुक के वेनूर निवासी 26 वर्षीय राधाकृष्ण के रूप में हुई है, जिसने 2019 में इंस्टाग्राम के जरिए लड़की से दोस्ती की थी।

आरोपी नाबालिग लड़की के घर में उस समय आया था, जब घर में कोई नहीं था। उसने लड़की को बातों में बहला फुसला कर उसका यौन शोषण किया। आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया।

18 गवाहों की जांच करने वाले न्यायाधीश श्रीनिवास सुवर्णा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप साबित होते हैं और आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times