एंटीलिया बम कांड मामला: परमबीर सिंह की भूमिका की जांच के लिए दायर याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज

Sabal SIngh Bhati
By Sabal SIngh Bhati - Editor

मुंबई, 28 मार्च ()। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एंटीलिया बम कांड और संबंधित मनसुख हिरन हत्याकांड में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की भूमिका की जांच की मांग वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति सुनील शुकरे और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने माना है कि याचिका अफवाह पर आधारित है और किसी भी सं™ोय अपराध के होने या सिंह द्वारा इस तरह के अपराध के किए जाने की उचित संभावना का खुलासा नहीं करती है।

याचिकाकर्ता परशुराम शर्मा ने सिंह की भूमिका की जांच के लिए राज्य को अदालत के निर्देश की मांग की थी और दावा किया था कि मामलों में पूर्व पुलिस आयुक्त की संभावित संलिप्तता का संकेत देने वाली जानकारी एकत्र की गई है।

शर्मा ने अपने तर्को का समर्थन करने के लिए एक अन्य पीठ की कुछ पिछली टिप्पणियों पर भरोसा किया था, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मीडिया रिपोटरें के अफवाह सबूतों पर आधारित होने का दावा करते हुए उनके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था।

न्यायाधीशों ने माना कि याचिकाकर्ता को और अधिक परिस्थितियों को दिखाने की आवश्यकता होगी जो उसके संदेह को सिंह के अपराध में शामिल होने की एक उचित संभावना में बदल दें।

जब तक इस तरह की सामग्री रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, तब तक यह पुलिस द्वारा आगे की जांच का वारंट नहीं दे सकती है, और शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया।

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