नई दिल्ली, 20 मई ()। दिल्ली पुलिस ने 39 वर्षीय एक महिला को मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
आरोपी की पहचान गुरुग्राम निवासी अंशुल जैन के रूप में हुई है। अधिकारी ने कहा कि जैन बेहद योग्य और अच्छा वक्ता है और उसने ब्रिटेन से एमबीए की डिग्री हासिल की है।
पुलिस उपायुक्त (आईजीआई) देवेश कुमार महला ने कहा कि व्यवसाय में घाटा होने और अपने परिवार को छोड़ने के बाद जैन लोगों को ठगना शुरू कर दिया। उसने विशेष रूप से वैवाहिक (मैट्रिमोनियल) वेबसाइट के माध्यम से महिलाओं को अपनी प्रोफाइल से प्रभावित किया और बाद में उन्हें धोखा दिया।
महिला की पहचान बेंगलुरु निवासी विजय लक्ष्मी के रूप में हुई है। लक्ष्मी एक एयरलाइन में केबिन क्रू मेंबर के रूप में काम करती है। महिला ने बताया कि जब वह दिल्ली में आरोपी से मिलने आई, तो वह उसके 18 लाख रुपये की कीमत के आभूषण, 15000 रुपये नगद लेकर भाग गया और उसके एटीएम कार्ड से 58,000 रुपये भी निकाल लिए।
यह घटना 7 मई को हुई थी। द्वारा प्राप्त एफआईआर के अनुसार, महिला वैवाहिक वेबसाइट जीवनसाथी डॉट कॉम के जरिए अंशुल जैन से 15 दिन पहले मिली थी।
महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि हमने व्हाट्सएप पर बात करनी शुरू की। जैन ने खुद को एनसीआर में एक बिजनेसमैन के रूप में पेश किया और मुझसे शादी करने की इच्छा जताई। तीन दिन पहले उसने मुझे दिल्ली बुलाया और बताया कि एक शादी समारोह में वह मुझे अपने परिवार के लोगों से मिलवाएगा। उसने मुझे उचित ड्रेस और आभूषण लाने के लिए भी कहा था।
7 मई को वह दिल्ली आई और जैन अपनी नारंगी रंग की टाटा पंच कार में उसे टी-2 आईजीआई हवाईअड्डे पर लेने आए। वह बोली, हम एरोसिटी फूड कोर्ट गए और कुछ नाश्ता किया।
उसके बाद, जब हम कार में वापस आ रहे तब उन्होंने मुझे बताया कि कार के टायर में कुछ गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने मुझे बाहर निकलकर देखने के लिए कहा। जैसे ही मैं कार से बाहर निकली वह मेरा कीमती सामान लेकर भाग गया।
लक्ष्मी ने आरोप लगाया कि जैन ने उसके 300 ग्राम सोने के आभूषण, उनका फोन, तीन एटीएम, 15,000 रुपये नकद और उनका एयरलाइन एयरपोर्ट एंट्री कार्ड (एईपी) ले गया। इसके बाद उसने केनरा बैंक से चार ट्रांजैक्शन में 40,000 रुपये और आईसीआईसीआई बैंक से 18,000 रुपये ट्रांसफर किए।
एफआईआर में महिला के हवाले से कहा गया है, जैन एक एयरलाइन में एक केबिन क्रू सदस्य है। अब, मेरे पास एक भी आईडी या मेरा मोबाइल फोन नहीं है। जैन ने मुझे धोखा दिया और धोखे से मेरा सारा सामना लेकर फरार हो गया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आईजीआई पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले में आगे की जांच की गई।
अधिकारी ने कहा कि जैन को गोवा के पणजी से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान उसने अपराध कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि उसने करोल बाग में एक आभूषण की दुकान में सभी गहने बेचे थे।
अधिकारी ने कहा कि जैन की निशानदेही पर दुकान से आभूषण बरामद किए गए हैं। उसने चोरी किए गए आभूषणों से करीब 12 लाख रुपये में बेचे थे। उसने सारा पैसा गोवा में कैसीनो और होटलों में इस्तेमाल किया था।
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