अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हमला : गिरफ्तार कुर्मी नेताओं की हिरासत की सीआईडी की अर्जी खारिज

Sabal SIngh Bhati
By
Sabal SIngh Bhati - Editor
2 Min Read

कोलकाता, 29 मई ()। पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के काफिले पर शुक्रवार की शाम हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार कुर्मी नेताओं राजेश महतो और निशिकांत महतो को हिरासत में लेने की पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी की याचिका खारिज कर दी।

हालांकि लोक अभियोजक ने दोनों नेताओं और इस संबंध में गिरफ्तार सात अन्य लोगों की 10 दिन की पुलिस हिरासत के लिए याचिका दायर की, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी और इसके बजाय उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

राजेश महतो ने कोर्ट से बाहर आकर मीडियाकर्मियों से कहा कि कुर्मी समुदाय के शांतिपूर्ण आंदोलन को अस्थिर करने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची गई है। उन्होंने कहा, हम मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की मांग कर रहे हैं। हम न्याय चाहते हैं। हमें देश की कानूनी और न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार कुर्मी लोगों के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा, इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि काफिले पर हमले के पीछे की साजिश का पता लगाया जा सके। सोमवार को जिला अदालत ने पुलिस को अगले 12 दिनों के भीतर मामले की केस डायरी जमा करने को भी कहा।

अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हमले के तुरंत बाद पहले राजेश महतो, कुर्मी आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा और एक सरकारी स्कूल के शिक्षक, को पहले एक पैतृक गांव से दूर स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने उनके करीबी निशिकांत महतो को गिरफ्तार कर लिया।

देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए निहारिका टाइम्स को फॉलो करें। हमें फेसबुक पर लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। ताजा खबरों के लिए हमेशा निहारिका टाइम्स पर जाएं।

Share This Article