जयपुर। राज्य सरकार ने खाटूश्यामजी क्षेत्र के लिए तैयार मास्टर प्लान–2041 को औपचारिक रूप से अनुमोदित कर दिया है। नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह मास्टर प्लान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 और राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के तहत अनुमोदित किया गया है। अब खाटूश्यामजी का समग्र और नियोजित विकास इस मास्टर प्लान–2041 के अनुसार किया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है इस मास्टर प्लान में खाटूश्यामजी क्षेत्र में आगामी वर्षों के लिए शहरी ढांचे का विकास, आवासीय वाणिज्यिक क्षेत्र, यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाएं, हरित क्षेत्र और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। विभाग का मानना है कि इस मास्टर प्लान से खाटूश्यामजी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल पर विकास कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित होंगे और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं व पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी और नगर पालिका प्रशासन इसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।


