मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक पारित, अवैध मछली शिकार पर जुर्माना बढ़ा

Tina Chouhan

जयपुर। विधानसभा में सोमवार को मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच हुए इस पारितीकरण के दौरान केवल बसपा विधायक मनोज न्यायागली और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बहस में हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद सदन की कार्रवाई तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक के अनुसार अवैध रूप से मछली का शिकार करने पर अब पहली बार 25 हजार रुपए और दूसरी बार 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

पहले यह जुर्माना 500 और 1000 रुपए निर्धारित था। विधेयक पर चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि जुर्माने की राशि गरीब मछुआरों के लिए बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि कई बार अनजाने में नियमों का उल्लंघन हो जाता है, ऐसे में इतना बड़ा जुर्माना उन पर भारी पड़ सकता है। भाटी ने इसे कम करने की मांग की।

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