बालोतरा: उपभोक्ता अधिकारों और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बालोतरा जिले की स्थायी लोक अदालत ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह प्रार्थी ललिता देवी को उनके दिवंगत पति का बीमा क्लेम 85,56,338 रुपये की राशि के साथ 6 प्रतिशत साधारण ब्याज और 10,000 रुपये हर्जाना सहित अदा करे।