अजमेर में सेवन वंडर्स को तोड़ने का आदेश जारी

Tina Chouhan

अजमेर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 11 अगस्त 2023 के आदेश का पालन न करने पर जिला प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के 17 मार्च 2025 के आदेश का सामना करना पड़ा है, जिसमें आनासागर झील के वैटलैण्ड, ग्रीन जोन और ग्रीन बेल्ट एरिया में बने सेवन वंडर्स को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। जिला कलक्टर के आदेश के अनुसार, अजमेर विकास प्राधिकरण ने 11 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित सेवन वंडर्स को तोड़ना शुरू कर दिया। यह कार्य देर रात तक जारी रहा।

एडीए की प्राथमिकता थी कि सेवन वंडर्स के उपयोगी सामान को ध्वस्त करने के बजाय क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाए, ताकि उनका पुनः उपयोग या बिक्री के जरिए नुकसान की भरपाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कोर्ट में सेवन वंडर्स को तोड़ने का शपथ पत्र पेश किया। इसके बाद, कलक्टर लोक बंधु ने एडीए को तोड़ने के लिए अधिकृत किया। 10 मार्च 2025 को एडीए की तकनीकी टीम ने क्रेन लेकर सेवन वंडर्स पहुंचकर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा को हटाने के साथ तोड़फोड़ शुरू की।

इसके बाद एडीए ने चुप्पी साध ली थी।

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