जीएसटी सुधारों से कर की भार कम होगी: निर्मला सीतारमण

Sabal SIngh Bhati
By Sabal SIngh Bhati - Editor

जीएसटी सुधारों के तहत वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण को सरल बनाया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में रविवार को व्यापार एवं उद्योग संघ द्वारा आयोजित ‘उभरते भारत के लिए कर सुधार’ सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी सुधारों के लागू होने से देश भर में व्यापक बदलाव की उम्मीद है, जिसका सीधा प्रभाव भारत के 140 करोड़ नागरिकों पर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी का लाभ हर नागरिक को रोजमर्रा की चीजों में मिलेगा, जैसे सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक।

जीएसटी में किए गए सुधारों से लोगों पर कर का बोझ कम होगा, क्योंकि 99 प्रतिशत सामानों पर जीएसटी की दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं। यह आम आदमी की जेब पर बोझ कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले केवल 66 लाख व्यवसाय टैक्स प्रणाली में शामिल थे, जो पिछले आठ वर्षों में बढ़कर 1.5 करोड़ हो गए हैं। यह सरकार की पारदर्शी और सरल टैक्स नीति का परिणाम है।

जीएसटी सुधारों के तहत वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण को सरल बनाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर की श्रेणियों को स्पष्ट और सरल बनाने का प्रयास किया है, जिससे व्यापारियों में कोई भ्रम न हो। इसके अलावा, जीएसटी सुधारों के कारण कई उत्पादों की इनपुट लागत कम होगी, जिससे कुल उत्पादन खर्च घटेगा और उपभोक्ताओं को कीमतों में राहत मिलेगी।

सीतारमण ने कहा कि देश के हर राज्य में अलग-अलग त्योहार होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीपावली से पहले जीएसटी सुधार लागू करने के निर्देश को ध्यान में रखते हुए इन्हें पहले ही लागू करने का निर्णय लिया गया है। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी और इनका असर पूरे देश में महसूस किया जाएगा। यह सुधार न केवल टैक्स प्रणाली को सरल बनाएंगे, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ाएंगे और हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा।

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