नई दिल्ली। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए एअर इंडिया विमान हादसे में 270 यात्रियों की मौत के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। दुर्घटना के कारणों पर अब तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया और इस पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इतनी बड़ी त्रासदी की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए।
इस बीच हादसे से जुड़ी प्राथमिक रिपोर्ट के मीडिया में लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया। अदालत ने टिप्पणी की कि जांच पूरी होने से पहले इस तरह की जानकारियों का सार्वजनिक होना “दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपातपूर्ण धारणा पैदा करने वाला” है। खासतौर से पायलट को दोषी ठहराने की कोशिश पर न्यायालय ने नाराजगी जताई।