आईआरसीटीसी घोटाले में लालू और तेजस्वी पर आपराधिक आरोप

Sabal SIngh Bhati
By Sabal SIngh Bhati - Editor

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक स्थानीय अदालत ने कथित भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) स्कैम मामले में पूर्व रेल मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और कई अन्य के खिलाफ कई आपराधिक आरोप तय कर दिए। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीए एक्ट) विशाल गोगने ने मामले की सुनवाई की। इसमें बिहार के पूर्व रेल मंत्री पर भ्रष्टाचार, आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी षड्यंत्र और धोखाधड़ी सहित कई आरोप तय हुये हैं।

सभी आरोपियों ने अदालत से कहा कि वे इस मामले में निर्दोष हैं। इसके बाद से मामले का अदालत में चलने का रास्ता खुल गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का आरोप है कि 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में यादव और उनके परिजनों ने एक निजी फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया। आरोपियों में आईआरसीटीसी के पूर्व अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं।

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