रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियमों की घोषणा की है, जो डिपॉजिट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स और सुरक्षित कस्टडी में रखी गई वस्तुओं के लिए हैं। आरबीआई ने 28 अक्टूबर को आवश्यक गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका पालन सभी बैंकों को करना होगा। हर बैंक को जमा खातों में नामांकन सुविधा प्रदान करनी होगी, और यह सुरक्षित लॉकरों और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के लिए भी लागू होगा।
सभी बैंकों को अपने रिकॉर्ड में नामांकन के ग्राहकों के पंजीकरण, निरस्तीकरण और बदलाव को दर्ज करने के लिए उचित प्रणाली और प्रक्रिया विकसित करनी होगी। यदि किसी नॉमिनी की बैंक से जमा राशि प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो केवल उसी नॉमिनी के संबंध में नामांकन प्रभावी होगा। बैंक ऐसे नॉमिनी के पक्ष में की गई जमा राशि के दावों का निपटान आरबीआई के निर्देशों के अनुसार करेंगे।
यदि किसी अन्य कानून के तहत नामांकन के आधार पर व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है, तो बैंक अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनमोचन का दावा नहीं कर सकता। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, बैंक ग्राहकों को नामांकन न करने का विकल्प भी देंगे। खाता खोलते समय, बैंकग्राहक को नामांकन सुविधा की उपलब्धता और उद्देश्य के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। ग्राहक को नामांकन सुविधा के लाभों के बारे में बताया जाएगा। यदि ग्राहक सभी जानकारी के बाद नामांकन का लाभ नहीं लेना चाहता, तो वह बिना किसी प्रतिबंध के जमा खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
खाता खोलने के समय व्यक्ति से लिखित घोषणा प्राप्त करनी होगी कि उसे नामांकन सुविधा की आवश्यकता नहीं है, जिसे बैंक अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगा। नामांकन करने से इनकार करने के आधार पर खाता खोलने से इनकार नहीं किया जा सकता और न ही इसमें देरी की जाएगी। बैंकों को नामांकन के निरस्तीकरण या बदलाव के नियमों के तहत भरे गए प्रपत्र की प्राप्ति की पुष्टि के लिए उचित प्रणाली विकसित करनी होगी। ग्राहकों को पावती प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नामांकन नियमों के अनुसार है।
पावती ग्राहकों को नामांकन रद्दीकरण या बदलाव के प्रपत्र प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर दी जाएगी। यदि इसे नियमों के अनुरूप रिजेक्ट किया जाता है, तो बैंक ग्राहक को तीन दिनों के भीतर लिखित जानकारी देंगे। पासबुक और एफडी रसीद में नामांकन का विवरण होना चाहिए, और बैंक पासबुक और टीडीआर के मुखपृष्ठ पर “नामांकन पंजीकृत” अंकित करेंगे। लॉकर किरायेदारों और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के जमाकर्ताओं को नामांकन सुविधा के लाभों के बारे में व्यापक प्रचार और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।


