राज्य सरकार ने कर्मचारियों के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए फैमिली पेंशन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब किसी भी विभाग में कार्यरत कर्मचारी के आकस्मिक निधन के बाद उनके परिवार को पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वित्त विभाग ने यह व्यवस्था लागू करते हुए कहा है कि अब आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी होगी। पेंशन सॉफ्टवेयर 3.0 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है।
इसके तहत मृतक कर्मचारी या पेंशनर के परिजन अब अपने एसएसओ आईडी (Single Sign-On ID) के माध्यम से घर बैठे ही फैमिली पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन संबंधित नियोक्ता विभाग के नियंत्रण अधिकारी को सीधे ऑनलाइन भेजा जाएगा। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित बनेगी तथा कागजी कार्यवाही की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। पेंशन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग को हर साल करीब 25 हजार पेंशन आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनमें से लगभग 10 फीसदी आवेदन फैमिली पेंशन से जुड़े होते हैं।
पहले परिजनों को दस्तावेजों की जांच और स्वीकृति के लिए कई बार पेंशन कार्यालय जाना पड़ता था। नई ऑनलाइन प्रणाली से यह परेशानी खत्म हो जाएगी और परिजन बिना देरी के पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। वित्त विभाग का कहना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल आवेदन प्रक्रिया सरल होगी बल्कि भ्रष्टाचार और देरी की संभावनाएं भी समाप्त होंगी। सॉफ्टवेयर में ट्रैकिंग और सत्यापन की सुविधा भी जोड़ी गई है, जिससे परिजन अपने आवेदन की स्थिति वास्तविक समय में देख सकेंगे।
विभाग का मानना है कि यह कदम राज्य सरकार की ई-गवर्नेंस नीति को मजबूत करेगा और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक बड़ा सुधार साबित होगा। राज्य सरकार की इस पहल को आमजन के हित में एक मानवीय और तकनीकी सुधार का संगम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और सरकारी कार्यप्रणाली में डिजिटल सुविधा की नई मिसाल कायम होगी। अब परिवारों को न तो समय गंवाना पड़ेगा और न ही दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत होगी — सारी प्रक्रिया एक क्लिक पर पूरी हो जाएगी।


