जयपुर नगर निगम ने गंदगी और लाइसेंस उल्लंघन पर की कार्रवाई

Tina Chouhan

जयपुर। नगर निगम जयपुर ग्रेटर ने रेस्टोरेंट और दुकानों पर गंदगी और आरएमए ट्रेड लाईसेंस की शर्तों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके तहत तीन प्रतिष्ठानों को सीज किया गया। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने बताया कि मालवीय नगर जोन में संचालित एक रेस्टोरेंट को बार-बार नोटिस देने के बावजूद लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने के कारण यह कार्रवाई की गई है। दा रॉयल फोर्ट कैफे, ‘ब्लू हर्ज टी कैफे’, और जायका टेक अबे को तीस दिनों के लिए सीज किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि निगम ग्रेटर जयपुर क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैटीन, मिठाई की दुकानें, खान-पान की दुकानें या आइसक्रीम फैक्ट्रियों का संचालन आरएमए ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करके ही किया जाना चाहिए, अन्यथा नियमानुसार विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

Share This Article