मध्य प्रदेश में टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम में जीएसटी छूट के फायदे

vikram singh Bhati

अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और टर्म इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं, तो साल 2025 आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है। हाल ही में जारी जीएसटी छूट अधिसूचना ने इंश्योरेंस सेवाओं में नई दिशा दी है। कुछ इंश्योरेंस प्लान्स अब टैक्स फ्री हो चुके हैं, जबकि कुछ पर अभी भी जीएसटी लागू रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस बदलाव का असर आपके टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैसा पड़ेगा?

जीएसटी छूट 2025 का टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पर प्रभाव मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधिक करके 18 सितंबर 2025 को जीएसटी छूट संशोधन अधिसूचना जारी किया गया है। अब टर्म इंश्योरेंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी की दर को घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कोई जीएसटी टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पर नहीं लगेगा और आपके लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस चुनना सस्ता हो सकता है।

मध्यप्रदेश की यह अधिसूचना 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गई है और यह केंद्र सरकार के नए नियमों के अनुसार जारी की गई है। इसका मकसद लोगों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को और भी सस्ता और सुलभ बनाना है। पहले टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगती थी, जो अब पूरी तरह हट गई है। टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम में बदलाव को एक उदाहरण के समझें। मान लीजिए, भोपाल के निवासी राहुल ने 2025 में 1 करोड़ रुपये की कवर राशि वाली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है।

इस पॉलिसी का सालाना प्रीमियम कंपनी द्वारा 20,000 रुपये तय किया गया है। 22 सितंबर 2025 से पहले: टर्म इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लागू था। इसलिए राहुल को देना पड़ता था: ● प्रीमियम = ₹20,000 ● जीएसटी (18%) = ₹3,600 ● कुल भुगतान = ₹23,600 प्रति वर्ष 22 सितंबर 2025 के बाद (नई अधिसूचना लागू होने के बाद): मध्यप्रदेश सरकार की अधिसूचना और केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है।

अब राहुल को केवल वास्तविक प्रीमियम देना होगा: ● प्रीमियम = ₹20,000 ● जीएसटी = ₹0 ● कुल भुगतान = ₹20,000 प्रति वर्ष परिणाम: राहुल को अब हर साल ₹3,600 की सीधी बचत होगी। मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए इसके फायदें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस बदलाव से इंश्योरेंस सेवाओं पर छूट दी गई है, जो प्रदेश के निवासियों के लिए कई फायदे लेकर आई हैं। खासकर टर्म इंश्योरेंस में यह छूट सीधे आम जनता के लिए राहत का कारण बनी है।

मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए इस जीएसटी छूट के मुख्य फायदे हैं: इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट: अब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगेगी। इससे इंश्योरेंस लेना और सस्ता हो सकता है, जिससे लोग आसानी से अपने और परिवार के लिए सुरक्षा ले सकते हैं। सहूलियत और बचत: पहले जहां प्रीमियम पर 18% तक जीएसटी लगता था, अब उस टैक्स की वजह से होने वाले अतिरिक्त खर्च से बचत हो सकती है। इससे पॉकेट पर भार कम होगा।

बेहतर कवरेज: प्रीमियम में जीएसटी छूट मिलने के कारण अब आप उतने ही प्रीमियम में अधिक इंश्योरेंस राशि वाला टर्म इंश्योरेंस चुन सकते हैं। जिससे आपके परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। सपष्टता और सरलता: सरकार ने नियमों में स्पष्टता लाई है, जिससे यह समझना आसान हो गया है कि कौन-कौन सी इंश्योरेंस सेवाएं इस छूट के अंतर्गत आती हैं। इससे नागरिकों को किसी भी भ्रम की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। निष्कर्ष जीएसटी छूट 2025 का फैसला मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ है।

अब आम नागरिकों को न सिर्फ सीधी आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि वे अब कम प्रीमियम में अधिक कवरेज वाली पॉलिसी चुन सकेंगे। यह बदलाव इंश्योरेंस सेक्टर को नई दिशा देने वाला कदम है जहां एक ओर लोगों में इंश्योरेंस लेने की जागरूकता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में वित्तीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। सरकार का यह कदम सिर्फ टैक्स राहत नहीं, बल्कि नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया ठोस प्रयास है।

आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि यह सुधार इंश्योरेंस सेक्टर और आम लोगों दोनों के लिए कितनी गहराई से लाभदायक साबित होता है।

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Vikram Singh Bhati is author of Niharika Times web portal