इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए मुरादाबाद स्थित उसके जिला कार्यालय को खाली कराने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने 16 सितंबर को सपा कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया था। नोटिस में कहा गया था कि भवन नजूल भूमि पर बना है और नगर निगम के प्रबंधन में आता है।
साथ ही, शासनादेश के अनुसार किसी भवन का आवंटन अधिकतम 15 वर्ष तक ही वैध रहता है, जबकि सपा को यह कार्यालय तीन दशक से अधिक समय से आवंटित था। इससे पहले 30 जुलाई को भी प्रशासन ने सपा जिलाध्यक्ष को कार्यालय खाली करने का नोटिस जारी किया था। सपा ने जवाब में बताया कि किराया नियमित जमा किया जा रहा है और कब्जा पूरी तरह वैध है। पार्टी ने इसे राजनीतिक भेदभाव बताया और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रशासन के आदेश को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने माना कि नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में आवश्यक तथ्यों पर उचित विचार नहीं किया गया। इससे सपा कार्यालय पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी।


