जयपुर। राज्य सरकार ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (GF&AR) के खंड-1, भाग-1 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब सरकारी कर्मचारियों को किए गए अतिरिक्त, अनियमित या अनधिकृत भुगतान की वसूली के लिए स्पष्ट प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संशोधित नियम 172 के तहत यदि किसी कर्मचारी को अतिरिक्त भुगतान ऑडिट या विभागीय जांच के दौरान सामने आता है तो संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्त होने के एक माह के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा, अन्यथा देर से प्रस्तुत आपत्ति पर सामान्यत: विचार नहीं किया जाएगा।
यदि कर्मचारी का प्रत्युत्तर संतोषजनक पाया जाता है तो प्रकरण संबंधित ऑडिट प्राधिकरण को अंतिम निर्णय हेतु भेजा जाएगा। वहीं, जवाब असंतोषजनक होने पर कार्यालय प्रमुख संबंधित ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) को वसूली का आदेश जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कर्मचारी का तबादला किसी अन्य DDO के अधीन हो जाता है तो वसूली का आदेश तुरंत नए DDO को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। संशोधन का उद्देश्य सरकारी धन की सुरक्षा, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को और मजबूत करना है।