जयपुर। राज्य सरकार ने लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II में संशोधन करते हुए निविदाओं की स्वीकृति सीमा में बड़ा बदलाव किया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। वित्त विभाग के नए आदेश के अनुसार मूल, मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों की निविदाओं को स्वीकार करने की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की गई है।
अब मुख्य अभियंता (CE) को 1500 लाख रुपए तक, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ACE) को 750 लाख रुपए तक, अधीक्षण अभियंता (SE) को 300 लाख रुपए तक तथा कार्यकारी अभियंता (EE) को 75 लाख रुपए तक की निविदाएं स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। वहीं, EB/TAC को पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। पीएचईडी के अंतर्गत, ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बोर्ड (RWSSMB) के वित्त नियंत्रक (FC) को पूर्ण शक्तियां दी गई हैं, जबकि एम्पावर्ड प्रोक्योरमेंट कमेटी को जल जीवन मिशन व अमृत मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए तक की निविदा स्वीकृति की अनुमति होगी।
यह संशोधन आदेश 18 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।


