मार्गदर्शी मामले में आंध्र सीआईडी ने रामोजी राव व बहू को भेजा समन

Sabal SIngh Bhati
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अमरावती, 28 मार्च ()। आंध्र प्रदेश के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने मंगलवार को मार्गदर्शी चिट फंड मामले की जांच के लिए मीडिया दिग्गज और मार्गदर्शी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड (एमसीएफपीएल) के अध्यक्ष चेरुकुरी रामोजी राव और उनकी बहू चेरुकुरी शैलजा व एमसीएफपीएल के प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी किया।

सीआईडी ने उन्हें घर पर उपस्थित होने या 29 मार्च या 31 मार्च या 3 अप्रैल या 6 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है।

जांच एजेंसी ने चिटफंड कंपनी की विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को भी तलब किया है।

ये नोटिस कथित धोखाधड़ी, म्यूचुअल फंडों में जमा राशि के डायवर्जन के लिए दिए गए हैं।

चिट के सहायक पंजीयकों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, सीआईडी ने हाल ही में कथित चिट फंड धोखाधड़ी में पूरे आंध्र प्रदेश में कई प्राथमिकी दर्ज की हैं।

ये शिकायतें पिछले साल अक्टूबर और नवंबर के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई स्थानों पर मार्गदर्शी के कार्यालयों पर स्टांप और पंजीकरण विभाग के छापे के बाद आईं।

जांच में पाया गया कि शाखाओं से चिट फंड संग्रह को कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा था और बड़ी मात्रा में म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा रहा था।

सीआईडी की कई टीमों ने विशाखापत्तनम, राजामुंदरी, एलुरु, विजयवाड़ा, गुंटूर, नरसरावपेटा और अनंतपुर में मार्गदर्शी शाखाओं पर तलाशी ली थी।

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