मध्य प्रदेश के लगभग 10 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव कार्य से अलग रखने के लिए हाई कोर्ट में दायर याचिका को जबलपुर बेंच ने ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी विभागों के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी करनी होगी, अन्यथा चुनाव कैसे संपन्न होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चुनाव ड्यूटी से राहत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने सख्त टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी विभागों के कर्मचारी सिस्टम का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा।
इस फैसले का प्रभाव प्रदेश के 10 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा।


