आसाराम की अंतरिम जमानत नहीं बढ़ी, 30 को जेल लौटना होगा

Tina Chouhan

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ा झटका लगा है। जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह से लगातार अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर चल रहे आसाराम की अब अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब आसाराम को एक बार फिर से जोधपुर की सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बैंच में आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया था।

हाईकोर्ट ने 29 अगस्त तक अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के साथ ही निर्देश दिए थे कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 03 वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, जिसमें 02 कार्डियक और 01 न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ को शामिल किया जाए। कोर्ट ने आसाराम की जांच के बाद मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ईमेल के जरिए रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को भेजने के निर्देश दिए थे। बुधवार को आसाराम की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने पर सुनवाई के दौरान सिविल अस्पताल अहमदाबाद की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।

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