जम्मू, 22 जनवरी ()। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक हुई, जिसमें राजस्व विभाग को कृषि सुधार अधिनियम, 1976 की कुछ धाराओं में संशोधन करने के लिए अधिकृत करने की मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने बैठक में भाग लिया।
प्रस्तावित संशोधन अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत निहित भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध को हटा देंगे और इन भूमियों को उस अधिनियम की धारा 8 के तहत निहित भूमि के बराबर लाएंगे।
प्रस्तावित संशोधन विधेयक अधिनियमित करने के लिए संसद में पेश करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
कृषि सुधार अधिनियम की धारा 6, 7 और 12 के तहत निहित भूमि वाले ऐसे भूमि धारकों के लिए अधिनियमन एक राहत होगी, क्योंकि इससे उन्हें अपनी भूमि पार्सल बेचने में मदद मिलेगी, जो पहले कृषि सुधार अधिनियम, 1976 के तहत प्रतिबंधित थी।
संशोधन से वित्तीय आयुक्त राजस्व को पुनरीक्षण शक्ति भी प्राप्त होगी, जो जनता के व्यापक हित में उस अधिनियम से उत्पन्न होने वाले मामलों के निपटान की सुविधा प्रदान करेगा।
एचएमए/एसजीके