आजम खान और उनके बेटे को पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा

Kheem Singh Bhati

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एक बार फिर चर्चा में हैं। दो महीने पहले जेल से रिहा हुए आजम खान को अब फिर से जेल जाना होगा, इस बार उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला भी शामिल हैं। रामपुर की अदालत ने आज पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामलों में फैसला सुनाया। अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उल्लेखनीय है कि अदालत अब तक 11 मामलों में निर्णय दे चुकी है, जिनमें से 6 मामलों में आजम खान को सजा मिली है और 5 में वे बरी हुए हैं। उनके खिलाफ कुल 104 मामले दर्ज हैं। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके बेटे पर फर्जी पैन कार्ड के मामले में मुकदमा दायर किया था, और सुनवाई के दौरान वे भी अदालत में मौजूद थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। सुनवाई के समय आजम खान के समर्थक सपा नेता और उनके परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए फर्जीवाड़ा किया। अपनी उम्र अधिक दिखाने के लिए उन्होंने दूसरा पैन कार्ड बनवाया। इस मामले में उनके पिता आजम खान पर भी साजिश रचने का आरोप है।

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