जयपुर में कांच और धातु मिश्रित मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध

Kheem Singh Bhati

जयपुर। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांच पाउडर, धातु मिश्रित या प्लास्टिक के पक्के धागों से बने मांझों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि ऐसे मांझों के उपयोग से आमजन, पशु-पक्षियों को गंभीर चोटें लगने के साथ ही बिजली के तारों में उलझने से करंट लगने और जनहानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डॉ.

पचार ने भारतीय नागरिक न्याय संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है। इसके तहत जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ऐसे खतरनाक मांझे की खरीद, बिक्री या उपयोग नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश के अनुसार इसे सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जाएगा। ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके लिए नोटिस को प्रेस के माध्यम से और पुलिस कार्यालयों, तहसीलों तथा सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ने जनता से अपील की है कि इस आदेश का पालन करें। अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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