जैसलमेर. जैसलमेर के बईया गांव में अडानी सोलर कंपनी के विरुद्ध चल रहे धरने के दौरान शिव विधायक रवींद्रसिंह भाटी द्वारा पुलिस द्वारा डिटेन कर अपनी गाड़ी में बिठाए गए युवकों को पुलिस की हिरासत से आजाद कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया हैं, जिसके चलते जैसलमेर पुलिस द्वारा जैसलमेर के झिनझिनयाली थाने में आपराधिक बल प्रयोग और राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया गया हैं।
युवकों को छुड़ाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्यवाही
गौरतलब हैं कि शिव विधायक रवींद्रसिंह भाटी ने ने 15 नवंबर को बईया गांव में धरनास्थल पर धरना दिया था जिस दौरान पुलिस और प्रशासन से वार्ताओं का दौर भी चला मगर बात आगे नहीं बढ़ पाई। इस दौरान विरोध में बैठे 2 युवाओं को पुलिस ने डिटेन कर अपनी गाड़ी में बिठा दिया। जिसकी सूचना मिलने पर विधायक भाटी ने मौके पर जाकर दोनों युवकों को गाड़ी से उतरने का इशारा किया, जिस पर दोनों युवक पुलिस की गाड़ी से उतर गए। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वायरल वीडियो को जिला पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लिया और इसकी जांच करवाई गई। वीडियो की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कल शनिवार को पुलिस थाना झिनझिनयाली में मुकदमा दर्ज किया गया।
रामगढ़ थाना प्रभारी जयकिशन ने करवाया मुकदमा दर्ज
पुलिस थाना झिनझिनयाली में शनिवार शाम को दर्ज एफ आई आर संख्या 59/2024 में रविन्द्र सिंह भाटी सहित दोनों डिटेन किए गए युवकों मोतीसिंह और नवगुण सिंह को भी आरोपी बनाया गया हैं। धरने के दौरान मौके पर उपस्थित रामगढ़ थाना प्रभारी जयकिशन सीआई की तरफ से पेश परिवाद में बताया गया हैं कि कंपनी का कार्य शुरू करवाने के दौरान जब कंपनी की गाड़ियां और पुलिस का जाब्ता कंपनी के कार्यस्थल की तरफ जा रहा था तब 40-50 लोगों ने रास्ता रोक दिया, जिस पर पुलिस द्वारा समझाइश की गई। मगर समझाइश से जब भीड़ नहीं मानी तो भीड़ में से 2 लोगों को डिटेन किया गया।
सीआईडी सीबी करेगी मामले की जांच
एफआईआर में आगे बताया गया हैं कि इसकी जानकारी शिव विधायक रवींद्रसिंह भाटी को होने पर वो मौके पर आए और बोले कि पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया हैं, जिस पर उन्हें समझाया गया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिटेन किया हैं, बाद में छोड़ देंगे। मगर विधायक भाटी ने माने उल्टा धमकाने लगे कि यहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और खून खराबा भी हो सकता हैं। इसके बाद आगे बढ़कर डिटेन किए युवकों को गाड़ी से उतार दिया। इस प्रकार आपराधिक बल प्रयोग, लोक सेवकों को धमकाने और आपराधिक बल प्रयोग के लिए विधायक और 2 अन्य पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 224, 221 और 132 में मुकदमा दर्ज किया गया हैं। जिसकी जांच सीआईडी सीबी करेगी।