आईएलएफएस के कार्यालय, निदेशकों पर 100 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई का छापा

Sabal SIngh Bhati
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आईएलएफएस के कार्यालय, निदेशकों पर 100 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई का छापा नई दिल्ली, 23 जून ()। सीबीआई ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में आईएलएंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (आईईडीसीएल) के कार्यालय और नई दिल्ली, देहरादून और मुंबई में उसके निदेशकों के आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। छापों में कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और अन्य सामान बरामद किए गए।

आईईडीसीएल और उसके निदेशकों पर पंजाब नेशनल बैंक से 100.03 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस संबंध में बैंक से शिकायत मिली थी।

बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कंपनी और उसके निदेशक, हरि शंकरन, दिवंगत रवि पार्थसारथी, रमेश चंदर बावा, अरुण कुमार साहा, सुनील कुमार वाधवा और अनूप सेठ तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने एक आपराधिक साजिश रची और धोखाधड़ी के माध्यम से स्वीकृत नियमों और शर्तों के विपरीत ऋण निधि का उपयोग कर स्वीकृत ऋण सुविधाओं का दुरुपयोग किया।

बिक्री से प्राप्त रकम को संबंधित सहयोगी कंपनियों में भेजकर आरोपियों ने पीएनबी को 100.03 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

अधिकारी ने कहा, शिकायत मिलने के बाद हमने आईईडीसीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 420 और पीसी अधिनियम की धारा 13(2) तथा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया है।

आगे की जांच चल रही है।

एकेजे

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