केरल में बाल विवाह : पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला

Sabal Singh Bhati
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तिरुवनंतपुरम, 5 फरवरी ()। मुन्नार में 17 वर्षीय लड़की के 26 वर्षीय युवक से बाल विवाह के मामले में पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

जुलाई 2022 में लड़की की मां और अन्य रिश्तेदारों द्वारा की गई शादी का पता तब चला जब लड़की गर्भवती हो गई। पुलिस ने कन्नन देवन कंपनी के चेक्किनाड एस्टेट के ग्राहम लैंड डिवीजन के मणिमारन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी कंपनी का अस्थायी कर्मचारी है और अभी फरार है।

देवीकुलम थाने के सूत्रों ने को बताया कि पुलिस को एक महीने पहले एक पड़ोसी की गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने इसकी सूचना बाल कल्याण समिति अध्यक्ष को दी और बच्ची को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया।

मेडिकल परीक्षण कराने के बाद यह पुष्टि हुई कि लड़की नाबालिग थी और पुलिस ने मणिमारन के खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज किया और उसकी मां सहित लड़की के रिश्तेदारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए।

देवीकुलम स्टेशन हाउस अधिकारी, एस. सिवालाल, जो जांच अधिकारी हैं। उन्होंने मीडियाकर्मियों को बताया कि आरोपी मणिमारन फरार था।

दो हफ्ते पहले, एक 47 वर्षीय व्यक्ति ने 17 वर्षीय एक लड़की से शादी की थी, जो कि इडिक्की जिले के एदमलक्कुडी की आदिवासी कॉलोनी में थी। पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन वह छिप गया और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी।

देवीकुलम पुलिस ने कहा कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times