दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले में ईडी की 2 चार्जशीट पर संज्ञान लिया

Sabal SIngh Bhati
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Sabal SIngh Bhati - Editor
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नई दिल्ली, 2 मई ()। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर दो पूरक आरोपपत्रों पर सोमवार को संज्ञान लिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने अभियुक्त अरुण रामचंद्र पिल्लई, राजेश जोशी, अमनदीप ढाल, गौतम मल्होत्रा और राघव मगुन्टा और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ हाल ही में दायर अभियोजन की शिकायतों का संज्ञान लिया।

कोर्ट ने उन्हें 10 मई के लिए तलब किया है।

जज ने कहा कि चार्जशीट में पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने यह भी कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।

जबकि न्यायाधीश ने कहा कि मामले की अभी और जांच की जा रही है, इसने कहा कि चार्जशीट में पर्याप्त सबूत शामिल हैं।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने अदालत को सूचित किया कि जांच पूरी होते ही एजेंसी एक पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगी।

जांच एजेंसी ने व्यवसायियों अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल्ल के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत और तीन लोगों – राघव मगुन्टा, राजेश जोशी, और गौतम मल्होत्रा – और पांच संबंधित कंपनियों के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दायर किया।

अदालत ने 29 अप्रैल को इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हिरासत आठ मई तक बढ़ा दी थी।

न्यायाधीश नागपाल ने 27 अप्रैल को सिसोदिया को यह कहते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था कि साक्ष्य, प्रथम दृष्टया, अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे में बहुत कुछ कहते हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे मामले में अदालत ने पहले सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी।

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