नई दिल्ली, 19 मई ()। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा पीएमएलए मामले में अमर मूलचंदानी, विवेक अरन्हा, सागर सूर्यवंशी, खेमचंद भोजवानी और उनके परिवार के सदस्यों की 121.81 करोड़ रुपये की 47 अचल संपत्ति और 54.25 लाख रुपये की चल संपत्ति कुर्क की हैं।
ईडी ने लोन धोखाधड़ी के लिए रोजरी एजुकेशन ग्रुप के विनय अरन्हा और अन्य के खिलाफ पुणे पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की।
ईडी ने एक बयान में कहा कि संयुक्त रजिस्ट्रार (ऑडिट) ने सेवा विकास सहकारी बैंक का ऑडिट किया, जिसमें 124 एनपीए (फंसा हुआ कर्ज) ऋण खातों में 429.6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और गबन किये जाने का पता चला।
इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर मूलचंदानी सहित ऋण लाभार्थियों और बैंक प्रबंधन के खिलाफ अतिरिक्त प्राथमिकी दर्ज की गईं। आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है।
पुलिस ने कहा कि ईडी पूरे बैंक धोखाधड़ी की जांच कर रहा है, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा मंजूर किए गए अवैध ऋणों से हजारों निर्दोष जमाकर्ताओं की छोटी जमा राशि को गबन कर लिया गया है।
ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि अमर मूलचंदानी ने बैंक में सार्वजनिक जमा को अपने निजी पैसे की तरह माना और सभी विवेकपूर्ण बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन किया।
उन्होंने अवैध रूप से अपने परिचित कर्जदारों को मनमानी तरीके से ऋण स्वीकृत और प्रदान किया। इसके लिए उन्होंने कथित तौर पर प्रत्येक स्वीकृत ऋण से 20 प्रतिशत कमीशन लिया।
ईडी ने कहा कि उन्होंने अमर मूलचंदानी और अन्य द्वारा किए गए कई बेनामी निवेशों का पता लगाया है। कुर्क की गई संपत्तियों में पुणे में स्थित अमर मूलचंदानी, विवेक अरन्हा, सागर सूर्यवंशी, खेमचंद भोजवानी और उनके परिवार के सदस्यों की 121.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और देवी कंक्रीट प्रोडक्ट्स की 54.25 लाख रुपये की चल संपत्तियां शामिल हैं।
एफजेड
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