ईडी ने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 6.3 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Sabal Singh Bhati
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नई दिल्ली, 3 फरवरी ()। कोलकाता विंग के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में चल रही जांच के दौरान 3.30 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 3 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने कहा कि ये संपत्तियां शारदा समूह और अन्य व्यक्तियों के स्वामित्व में थीं, जो शारदा समूह की कंपनियों द्वारा उत्पन्न अपराध की आय के लाभार्थी थे।

लाभार्थियों में नलिनी चिदंबरम (पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की पत्नी), देबब्रत सरकार, देबेंद्रनाथ बिस्वास (पूर्व आईपीएस और सीपीएम के पूर्व विधायक) और असम में पूर्व मंत्री स्वर्गीय अंजन दत्ता के स्वामित्व वाली अनुभूति प्रिंटर और प्रकाशन शामिल हैं।

शारदा समूह ने 2013 तक पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा राज्यों में फैले कार्यों के साथ चिट फंड घोटाला किया। इस कंपनी द्वारा जुटाए गए कुल धन की मात्रा लगभग 2,459 करोड़ रुपये है, जिसमें से ब्याज राशि को छोड़कर लगभग 1,983 करोड़ रुपये आज तक जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं किया गया है।

ईडी ने कोलकाता पुलिस और सीबीआई की एफआईआर के आधार पर 2013 में शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अतीत में, इस कुर्की आदेश को जारी करने से पहले, ईडी कोलकाता ने संपत्तियों (600 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य) को कुर्क करने के आठ अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए थे।

केसी/

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times