सरकारी कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन नियमों में बदलाव

vikram singh Bhati

केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशनर्स के लिए एक नया स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार, यदि किसी सरकारी कर्मचारी का निधन हो जाता है और उसके माता-पिता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें हर साल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। यदि वे हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें बढ़ी हुई दर पर पेंशन नहीं मिलेगी। यह आदेश पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा जारी किया गया है।

फैमिली पेंशन के नियमों के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अविवाहित या विधुर/विधवा है और उसका निधन हो जाता है, तो उसके माता-पिता को आश्रित पेंशन दी जाएगी। दोनों माता-पिता जीवित होने पर यह पेंशन अंतिम वेतन के 75% के बराबर होगी। यदि केवल एक अभिभावक जीवित है, तो पेंशन 60% के हिसाब से मिलेगी। अब दोनों पेरेंट्स को हर साल नवंबर में अपना व्यक्तिगत लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यदि किसी एक का निधन हो जाता है, तो अगले साल केवल जीवित अभिभावक का सर्टिफिकेट देना होगा और पेंशन अपने आप 60% पर आ जाएगी।

यह पेंशन तब भी मिलती है जब माता-पिता की अपनी कोई आय का स्रोत हो। पहले के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि दोनों माता-पिता को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी कारणवश लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर तक जमा नहीं किया जाता है, तो दिसंबर से पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा। सर्टिफिकेट जमा करने के बाद पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन रुके हुए पीरियड की रकम वापस नहीं मिलेगी। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल प्रमाणपत्र है।

यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य शासकीय संस्थानों के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रमाणित करता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं। नियम के अनुसार, 60 से 80 वर्ष की उम्र वाले हर पेंशनर को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। 80 वर्ष के सुपर सीनियर पेंशनर को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में यह सर्टिफिकेट जमा करना होता है।

पेंशनर जीवन प्रमाण ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जिसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन और फेस स्कैनिंग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, बैंक, पोस्ट ऑफिस या सीनियर सिटीजन के लिए डोरस्टेप सर्विस के जरिए भी प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।

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Vikram Singh Bhati is author of Niharika Times web portal