जयपुर। वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने 22 जुलाई 2025 को जारी परिपत्र के संबंध में स्पष्ट किया है कि जिन निर्माण कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी हो चुकी है, उन्हें संबंधित डिवीजन द्वारा शीघ्र A&F जारी कर कार्य प्रारंभ किया जाए। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि निर्माण विभागों द्वारा निर्धारित समय सीमा में स्वीकृति प्रक्रिया पूरी नहीं करने से कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए।
सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस विषय में सुझाव दिया था कि कुछ कार्यों की ई-निविदा प्रक्रिया स्वीकृति में देरी के कारण लंबित है, जिस पर वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए। विभाग ने यह भी कहा है कि भविष्य में सभी विभाग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप से स्वीकृतियाँ जारी करें, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो। इस आदेश की प्रति सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेजी गई है ताकि कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जा सके।


