जयपुर। राजस्थान सचिवालय में अब तंबाकू, गुटखा और पान थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सचिवालय के पंजीयक मुकेश सिंघल ने पुराने प्रावधानों को लागू करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधियां 2019 के अंतर्गत उल्लंघन पाए जाने पर 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। आदेश के साथ ही कार्यमुक्त संयुक्त सचिव आशिष शर्मा ने एक परिपत्र भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सचिवालय परिसर को आनुष्ठानिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, फिर भी वहां धूम्रपान, गुटखा व तंबाकू का सेवन तथा प्लास्टिक का गैरकानूनी उपयोग देखा जा रहा है।
ऐसे कृत्यों को रोकने और परिसर की स्वच्छता बनाए रखने हेतु कड़ी कार्यवाही की जाएगी। परिपत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि विभिन्न पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती से नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से गुटखा/तंबाकू न प्रयोग करने हेतु अंडरटेकिंग ली जाएगी। यदि भविष्य में किसी कर्मचारी या आगंतुक द्वारा गुटखा, तंबाकू, पान या प्लास्टिक का अनुचित उपयोग या थूकना पाया गया तो उपविधि के अनुसार जुर्माना व अन्य आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सचिवालय प्रशासन ने कहा है कि यह कदम न केवल परिसर की साफ़-सफाई के लिए है बल्कि सभी कर्मचारियों व आगंतुकों के स्वास्थ्य और सार्वजनिक शालीनता को बनाए रखने के उद्देश्य से भी लिया गया है। प्रशासन ने आगे कहा कि नियमों के पालन के प्रति सख्ती बरती जाएगी तथा आवश्यक होने पर और भी कड़े निर्देश जारी किए जा सकते हैं। नागरिकों और सचिवालय आने वालों से अनुरोध है कि वे परिसर में धूम्रपान, तंबाकू/गुटखा सेवन व पान थूकने से बचें तथा प्लास्टिक के अनुचित उपयोग से परहेज करें ताकि सार्वजनिक स्थान स्वच्छ और सम्मानजनक बना रहे।


