जयपुर। वित्त विभाग ने एक परिपत्र जारी कर सामान्य भविष्य निधि (GPF), पुरानी पेंशन योजना (OPS) तथा अन्य समान निधियों जैसे CPF आदि पर ब्याज दर निर्धारित कर दी है। जारी परिपत्र के अनुसार, इन निधियों पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर लागू की गई है। यह दर 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय 4 सितंबर 2025 को जारी पिछले परिपत्र की निरंतरता में लिया गया है।


