दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम जनता को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनमें रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स में भारी कटौती की गई है। निजी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम सहित कई वस्तुओं को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देर रात 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो जीएसटी स्लैब की घोषणा की और सस्ते होने वाली वस्तुओं की पूरी सूची जारी की। आइए जानते हैं कि 22 सितंबर के बाद कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी और कितनी सस्ती होंगी।
सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की छूट मिलेगी, चाहे वह टर्म लाइफ, यूलिप, या एंडोमेंट पॉलिसियां हों। अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर, सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा। 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी को 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सस्ते होने वाली वस्तुओं में सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है। नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5% के दायरे में आएंगे।
350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है। सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% की समान दर लागू की गई है। तिपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सूखे मेवे और मेवे जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, हेज़लनट्स और खजूर पर कर छूट 12% से घटकर 5% रह गई है। जूते और कपड़ों पर 12% जीएसटी को घटाकर 5% किया गया है।
खेल के सामान, खिलौने, चमड़ा, लकड़ी और हस्तशिल्प पर 5% जीएसटी लागू की गई है। एंबुलेंस पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया है, जिससे अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ती एंबुलेंस उपलब्ध हो सकेगी। छोटे डीजल वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी तक है और लंबाई 4000 मिमी से कम है, पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। थ्री-व्हीलर वाहनों पर अब 18% जीएसटी स्लैब लागू होगा, जबकि पहले इन पर 28% टैक्स लगता था।
एयर कंडीशनर पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है, जिससे एसी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। डिशवॉशर पर अब जीएसटी 18% लगेगा, जबकि पहले यह 28% था। टेलीविज़न, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सेट-टॉप बॉक्स जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे ये उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए और सस्ते हो जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के लिए प्रयुक्त भागों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है। सिगरेट, गुटखा आदि पर 40% टैक्स लगेगा।
40% टैक्स केवल पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर लागू होगा। इसके अलावा, सभी वस्तुएं जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ युक्त पेय पदार्थ शामिल हैं, उन पर भी 40% टैक्स लगेगा।