गुरुग्राम: 65 अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी के पंजीकरण पर रोक

Sabal SIngh Bhati
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गुरुग्राम: 65 अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी के पंजीकरण पर रोक गुरुग्राम, 10 जून ()। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) ने शहर के बाहरी इलाके में 65 अवैध कॉलोनियों की पहचान की है और राजस्व विभाग से तत्काल प्रभाव से वहां प्रॉपर्टी का पंजीकरण रोकने के लिए कहा है।

फरु खनगर, कादीपुर और हरसरू में ये अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं।

डीटीसीपी द्वारा राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 7ए के तहत अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना इन कॉलोनियों में प्रॉपर्टी के दस्तावेजों का पंजीकरण न किया जाए।

डीटीसीपी के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना लगभग 65 कॉलोनियों को अवैध रूप से विकसित किया जा रहा है।

डीटीसीपी ने उन 15 गांवों की सूची भी जारी की है, जहां अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। ये गांव हैं – सुल्तानपुर, सदराना, सैदपुर मोहम्मदपुर, कालियावास, बुढेड़ा, चंदू, पावला खुर्सपुर, वजीरपुर, इकबालपुर, झंझरौला, फाजिलपुर बादली, गोपालपुर, धनकोट, खेरकी माजरा , गढ़ी हरसरू।

जिला टाउन प्लानर (प्रवर्तन गुरुग्राम) मनीष यादव ने कहा, सस्ते दामों पर प्लॉट देकर लोगों को फंसाया जा रहा है। जिन प्लॉटों पर ये कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं, हमने जमीन मालिकों के नाम के साथ खसरा नंबरों की पहचान की है और विभाग के साथ साझा किया है।

डीटीसीपी ने समय-समय पर जन अपील जारी कर लोगों से यहां प्लॉट नहीं खरीदने को कहा है।

पिछले छह महीनों में इसने कॉलोनियों के अवैध विकास के खिलाफ लगभग 50 प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है।

एकेजे

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