हरियाणा के हजारों अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद, राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है। नई संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी किया है। यह आदेश सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, कॉरपोरेशनों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम कर रहे अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर लागू होगा।
हरियाणा सरकार ने राज्य के जिलों को सामाजिक-आर्थिक और विकास के अंतर को ध्यान में रखते हुए तीन श्रेणियों में बांटा है: श्रेणी-I, श्रेणी-II और श्रेणी-III। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं। स्तर-1 के कर्मचारियों को अब 19,900 रुपये महीना, 765 रुपये प्रतिदिन और 96 रुपये प्रति घंटे का वेतन मिलेगा। स्तर-2 के कर्मचारियों को 23,400 रुपये महीना, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटे का वेतन मिलेगा। स्तर-3 के लिए 24,100 रुपये महीना, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटे का वेतन निर्धारित किया गया है।
स्तर-1 के कर्मचारियों का महीना वेतन 17,550 रुपये, दिन वेतन 675 रुपये और प्रति घंटा दर 84 रुपये होगी। स्तर-2 के कर्मियों को 21,000 रुपये महीना, 808 रुपये दिन और 101 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। स्तर-3 के लिए 21,700 रुपये महीना, 835 रुपये दिन और 104 रुपये प्रति घंटा की दरें तय की गई हैं। स्तर-1 के लिए 16,250 रुपये महीना, 625 रुपये दिन और 78 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा।
स्तर-2 पर 19,800 रुपये महीना, 762 रुपये दिन और 95 रुपये प्रति घंटा, जबकि स्तर-3 पर 20,450 रुपये महीना, 787 रुपये दिन और 98 रुपये प्रति घंटा वेतन निर्धारित किया गया है।


