हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 रद्दीकरण पर रोक लगाई

Tina Chouhan

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने 18 अगस्त को भर्ती को निरस्त करने का आदेश दिया था। डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस एसपी शर्मा शामिल थे, ने अमर सिंह और अन्य चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई की। अपीलकर्ताओं ने एकलपीठ के निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार स्वयं भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी।

चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की और कई आरोपितों को गिरफ्तार भी किया। ऐसे में पूरे चयन को रद्द करना न्यायोचित नहीं है। उनका तर्क है कि सही और गलत उम्मीदवारों की पहचान कर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है।

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