पत्नी की हत्या के मामले में पति को मृत्युदंड

Tina Chouhan

उदयपुर। पत्नी की निर्मम हत्या मामले में मावली के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने अभियुक्त पति को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने शनिवार को जारी आदेश कहा कि अभियुक्त को गर्दन से तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। न्यायाधीश राहुल चौधरी ने वल्लभनगर थाना क्षेत्र के नवानिया निवासी किशन लाल उर्फ किशनदास पुत्र सीताराम को भारतीय दंड सहिता 302 के तहत मृत्युदंड की सजा दी है। इसमें 50 हजार रुपए का जुर्माना और एक वर्ष का कठोर कारावास भी शामिल किया गया है।

अपर लोक अभियोजक दिनेश पालीवाल के अनुसार न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि इस प्रकरण का समग्र परिदृश्य विरल से विरलतम श्रेणी को परिलक्षित करता है एवं अभियुक्त किशनलाल उर्फ किशनदास में सुधार करके उसका समुचित पुनर्वास करना कदाचित भी एक स्वस्थ समाज के लिए उचित नहीं है। यह था मामला किशनलाल उर्फ किशनदास पत्नी को काली और मोटी होने का उलाहना देता था और वह पत्नी को ही उसके लायक नहीं बताता था।

24 जून 2017 को रात 12 बजे जब लक्ष्मी और वह सो रहे थे, तब वह पत्नी को बोला कि वह एक दवाई लाया है जिससे वह गोरी हो जाएगी। उस दवाई की गंध पत्नी लक्ष्मी को एसिड जैसी लग रही थी। उसने पति की खुशी के लिए पूरे शरीर पर दवाई लगवाई। इसके बाद पति ने अगरबत्ती लगा उसके शरीर के पास लाया जिससे उसके शरीर ने आग पकड़ ली। किशनलाल यही नहीं रुका, उसने बोतल में बचा द्रव्य भी उसके शरीर पर डाल कर उसकी हत्या कर दी।

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