जयपुर में शराब बिक्री से संबंधित नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सख्त आदेशों के बावजूद, शहर के कई क्षेत्रों में रात 8 बजे के बाद भी शराब की अवैध बिक्री बिना किसी रुकावट के जारी है। शराब की दुकानों को शाम 8 बजे तक बंद करना अनिवार्य है, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। दुकानें भले ही बंद हो जाती हैं, लेकिन बिक्री नहीं रुकती।
नाहरी का नाका, अजमेर रोड, अशोक मार्ग, सिंधी कैंप, वैशाली नगर, मानसरोवर, टोंक रोड, झोटवाड़ा और मालवीय नगर जैसे क्षेत्रों में कई शराब ठेके बंद शटर के नीचे से गुपचुप तरीके से शराब बेच रहे हैं। इन अवैध गतिविधियों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कई बार ठेकों के बाहर प्रदर्शन और धरने किए हैं। खासकर महिलाएं सामने आईं और ठेके बंद करने की मांग की। हालांकि, पुलिस और आबकारी विभाग अब तक ठोस कदम उठाने में असफल रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी महिला ने कहा कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से नियम तोड़ने वाले ठेकों पर कार्रवाई की मांग की है। कुछ दुकानदार ठेके के शटर के नीचे से या उसमें बनी गुप्त खिड़की से ग्राहकों को शराब बेचते हैं, जबकि कुछ जगहों पर आधी शटर खोलकर बेची जाती है। कुछ मामलों में, ग्राहकों को पास की गाड़ियों या अंधेरे कोनों में बुलाकर सामान दिया जा रहा है। स्थानीय निवासी निर्मला देवी ने बताया कि इलाके में रात आठ बजे के बाद भी शराब बिकती है, जिससे झगड़े, शोर-शराबा और असामाजिक तत्वों की आवाजाही बनी रहती है। बच्चों को बाहर भेजने में डर लगता है।
राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार, शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही मान्य है। नियम उल्लंघन करने पर ठेकेदार का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। पुलिस की संध्याकालीन गश्त प्रतिदिन की जाती है और गश्त के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी शराब की दुकान से रात आठ बजे बाद शराब की बिक्री न हो। नियम विरुद्ध बिक्री करते पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाती है।


