नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट राजस्थान की जोजरी नदी में जहरीले पानी के मसले पर सुनवाई एनजीटी के आदेश के खिलाफ लंबित अपील के साथ करेगा। कोर्ट ने कहा कि दोनों की मामलों में तथ्यों की समानता है, इसलिए इस मसले पर चीफ जस्टिस की बेंच को भेजा जाएगा जो इस पर फैसला करेंगे। 23 सितंबर को सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा था कि इस मसले पर एनजीटी ने भी कुछ आदेश दिया है। तब कोर्ट ने राजस्थान सरकार के वकील को इस संबंध में एक नोट दाखिल करने का निर्देश दिया था।